Monday, December 5, 2016

CRIME REPORT ON 05.DEC


प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 05.12.2016



जिला पुलिस मंडी की आज मासिक संयुक्त सलाहकार  समिति-एवं आपराध समीक्षा बैठक  पुलिस लाइन में कामाक्षा हॉल में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें  मंडी पुलिस   के सभी राजपत्रित अधिकारी श्री हितेश लखनपाल एच0पी0एस0 उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मंडी, श्री संजीव भाटिया, एच0पी0एस0 एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर, श्री अनिल धौलटा, एच0पी0एस0, एस0डी0पी0ओ0 पधर और श्री मदन धीमान, एच0पी0एस0, एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी,  प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित  मण्डी पुलिस के लगभग 90 पुलिस कर्मचारीयों  ने भाग लिया।



                    सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी ने  संयुक्त सलाहकार  समिति की बैठक के दौरान  पुलिस कर्मचारियों के कल्याण संबंधित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया गया तथा कर्मचारियों के जो कल्याण संबंधित मुद्दे निवारण के लिए  उच्च अधिकारियों से संबंधित हैं उनको निवारण हेतू उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है । 

                    अधोहस्ताक्षरी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारीयों को कडे दिशा निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को बनाये रखें। संदिग्ध व्यक्तियों, हिस्ट्री शीट्रों, बैड करैक्टर व सजायापता अपराधीयों के उपर कडी नजर रखें। सभी अपने अपने क्ष्रेत्राधिकार में गस्त में तेजी लायें तथा सभी संवेदनशील स्थलों पर नियमित नाके लगाकर सभी किस्म के वाहनों की गहनता से जांच पडताल व पूछताछ  करें तथा डियुटी पर तैनात सभी कर्मचारी आम जनता के साथ भद्रता व सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचित किया करें । हर प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा संयम बनाये रखें।

उपरोक्त बैठक के दौरान मण्डी पुलिस के निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को वी0वी0आई0पी0 डियुटी के दौरान उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के लिये माननीय पुलिस महानिरिक्षक महोदय मध्य क्षेत्र, मण्डी द्वारा जारी किये गये प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व नगद इनामी राशी सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुलिस लाईन्स मण्डी के कामाक्षा हॉल में सम्मानित किया गयाः-

  1. निरीक्षक चेत सिह भंगालिया, थाना प्रबंधक अधिकारी थाना सदर प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 400/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  2. स0उ0नि0 रमेश चन्द, प्रभारी राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात, बीट मण्डी शहर, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 300/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  3. स0उ0नि0 राजेश कुमार, प्रभारी यातायात शाखा मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 300/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  4. मु0आ0 रोहित ठाकुर नं0 08, सहायक आदेश वाहक कार्यालय पुलिस अधीक्षक मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 200/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  5. मु0आ0 लाल सिह नं0 137, एम0एच0सी0 पुलिस लाईन मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 200/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  6. मु0आ0 संजीव कुमार नं0 32, प्रभारी सुरक्षा शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 200/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  7. मु0आ0 मोती राम नं0 74, प्रभारी वस्त्र भण्डार पुलिस लाईन मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 200/- रुपये नगद इनामी राशी ।
  8. मु0आ0 नरेन्द्र कुमार नं0 54, वाचक उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कार्यालय पुलिस अधीक्षक मण्डी, प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व मु0 200/- रुपये नगद इनामी राशी ।

मण्डी पुलिस के कुछ अन्य कर्मठ व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्वेषणाधिकारियों को भी उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य व खोज कार्य (डिटैक्शन वर्क) के लिये प्रथम श्रेणी प्रशस्ति पत्र व नगद इनामी राशी से आगामी मासिक संयुक्त सलाहकार एंव अपराध समीक्षा बैठक के दौरान सम्मानित किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में सुन्दरनगर थाना क्षेत्र में जिन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने चोरी की गाड़ियों के गिरोह व चोरी की आलीशान व आरामदायक (लग्जरी) गाड़ियों को पकड़ने के लिये सराहनीय कार्य किया है को भी बहुत जल्दी प्रशस्ति पत्र व इनामी राशी सहित सम्मानित किया जाएगा ।

अभियोग संख्या 274/16 दिनाक 15.11.2016 अधीन धारा 379 भा00सं0 जो कि पुलिस थाना सुन्दरनगर में चोरी की गाड़ियों के गिरोह व चोरी की आलीशान व आरामदायक (लग्जरी) गाड़ियों को पकड़ने के सन्दर्भ में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, में आज अधोहस्ताक्षरी ने एस0आई0टी0 की गठित टिमों को नालागढ़, शिमला, रामपुर, करसोग व गोहर नामक स्थानों के लिये इस अभियोग के अन्वेषण हेतू रवाना किया तथा सी0आई0ए0 विंग मण्डी में तैनात मु0आ0 अशोक कुमार, आ0 महेन्द्र सैणी व आ0 सचिन सेन को निर्देश दिये कि वे भी एस0आई0टी0 की टिमों के साथ जाएंगे व अन्वेषण में सहयोग करेगें ।  

                    अधोहस्ताक्षरी ने  सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व चौकी प्रभारियों को यह दिशा निर्देश भी जारी दिये कि मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध कर्ताओं के खिलाफ व उनको पकडने में तेजी लायें तथा बड़े-2 विक्रेताओं, उपलब्ध कर्ताओं व मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालें मुख्य स्त्रोतों को पकडने का प्रयास करें ताकि नई युवा पीढी, स्कूल व कॉलेज के बच्चों को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके ।

यह भी दिशा निर्देश दिए गए कि अपने-2 क्षेत्राधिकार में मादक पदार्थ अधिनियम, खनन अधिनियम व आबकारी अधिनियम के अधीन ज्यादा से ज्यादा कार्यावाही करें व खोज कार्य (डिटैक्शन वर्क) में तेजी लाएं ।

इसके अलावा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी व पुलिस चौकी प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, राजमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुली जगह सड़क के किनारे पर व ढाबों इत्यादि में शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें व न कोई हुड़दंगबाजी करें जिससे आम जनता व प्रयटकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े । सभी अपने-2 क्षेत्राधिकार में कड़ी निगरानी रखें व भारतीय दंड संहिता, आबकारी अधिनियम व मोटर वाहन अधिनियमों के तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें ।

अधोहस्ताक्ष्री ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारीयों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण करते समय वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, जिससे अपराध घटना स्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके ।

सभी अपने-2 थाना व चौकी क्षेत्रों में समय-2 पर रोड़ सेफ्टी क्लब की मीटिंगों का आयोजन किया करें । सभी निजी वाहन मालिकों को अच्छी तरह से हिदायत करें कि कुशल व दक्ष ड्राईवर नियुक्त करें तथा उनके ड्राईविंग लाईसैन्सों को अच्छी तरह से चैक करें तभी उनकी नियुक्त करें ताकि महत्वपूर्ण जान व माल का नुकसान सड़क दुर्घटनाओं में न हों व सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके । प्रैशर हार्न व वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बातचीत करना इत्यादि पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाया जाए । समय-2 पर वाहनों के निरिक्षण के लिये विशेष अभियान चलाये जाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके ।

अधोहस्ताक्षरी ने अपराध समीक्षा बैठक के दौरान सभी लंबित मामलो पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शिघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान यह भी दिशा निर्देश दिये कि अभी तक इस जिला में कानून व्यवस्था शांतिपूर्वक पाई गई तथा भविष्य में भी जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा स्तर्क व मुस्तैद रहें । गस्त व नाकाबन्दी को बढ़ाएं तथा इसमें तेजी लांये तथा अपराधियों व शरारती किस्म के तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें ।



रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जाने से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 106/16 दिनाक 04.12.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायत कर्ता श्रीमति सुनमु देवी पत्नी श्री राजेश कुमार निवासी गांव द्रूण, डा0 रोपा, त0 पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.12.2016 को जब यह अपने खेत से घास लेकर आ रही थी तो राजू सपुत्र श्री लाल चन्द निवासी गांव द्रूण, डा0 रोपा, त0 पधर, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने इसका रास्ता रोका तथा इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ठाकुर सिह नं0 31 अन्वेषणधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अनाधिकार प्रवेश, मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 286/16 दिनाक 04.12.2016 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति रजीना पत्नी श्री अहमद खाँन निवासी गांव दुगराईं, डा0 कनैड, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.12.2016 को जब यह अपनी बहन जुबैदा के साथ बात कर रही थी तो उसी समय वहां पर सली, इशाक, मुस्ताख आए व गाली गलौच करने लगे । जब गाली गलौच के बारे में इसकी दादी श्रीमति सरीफा ने उन्हे कहा तो इन्होने इनके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 15,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 3 चालान किये व 300/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया है ।


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