Thursday, February 2, 2017

CRIME REPORT ON 02 FEB.

   

1 एन0डी0पी0एस0 का मामला_-

1         अभियोग सँख्या 24/17 दिनांक 01.02.2017 अधीन धारा 20-61-85 ND&PS Act पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0 उ0 नि0 आंनद किशोर अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 01-02-17 को समय 4.30 बजे शाम वह पुलिस पार्टी के साथ बस अडडा मण्डी के निकासी गेट के  पास पहुँचा तो उसी समय एक व्यक्ति पैदल बस स्टैंड की तरफ से आया जिसे रोककर चैक किया गया तो दौराने चैकिंग इसके पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुई । जिसने अपना नाम सागर अल्ली स्पुत्र श्री मैंहदी अल्ली निवासी गुरुद्वारा रोड छोटा मस्जिद मकान न0 3 सजौंली जिला शिमला बतलाया ।स0उ0नि0 आंनद किशोर अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. सङक दुर्घटना का मामलाः-

2      अभियोग संख्या 07/17 दिनाक 01.02.2017 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता भाग चंन्द सुपुत्र  श्री फागणु राम निवासी गांव नगौण व डाकघर घ्राण तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.02.2017 को समय करीब 04.45 बजे शाम एक मारुती वैन न0 एच0 पी0 -33 डी 3591 जो नेरी से बीणधार की तरफ  तेज रफतारी से  आई और सड़क में पैदल चल रही  सरोजा देवी सुपुत्री श्री देवराज गांव डुहकी डाकघर कमांद त0 सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) को  टक्कर मारी और  उपरोक्त  मारुति चालक गाड़ी सहित मौका से फरार हो गया ।  मु0 आ0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमांद इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. रास्ता रोकने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामले

1          अभियोग संख्या 17/17 दिनाक 02.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में  शिकायतकर्ता  गगन सिंह सुपुत्र  श्री  कर्म सिंह गांव टिक्करत0 बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दि0 02.02.17 को अपने भाई के साथ  गाडी न0( एच0पी065-6609)  में सवार होकर जा रहा था तो सरनु नाला  के पास  शेर सिंह  अपने मोटरसाईकिल पर आया  और उनका रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट करके  जान से मारने के धमकी दी ।  मु0 आ0  विकास कुमार न0540  अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.         अभियोग संख्या 18/17 दिनाक 02.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना  बल्ह  में  शिकायतकर्ता  शेर सिंह सुपुत्र  श्री गोविन्द  सिंह गांव टिक्करत0 बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दि0 02.02.17 को  अपने  मोटर साईकिल न0 एच0 पी0 33ए0-8725 पर सवार होकर जा रहा  और जब वह सरनु नाला के पास पहुँचा तो गगन कुमार सुपुत्र  कर्मा  व राजेन्द्र  सुपुत्र  श्री कर्मा  व काकु सुपुत्र  श्री  कर्ण अपनी कार से वहाँ पर आये  और  शिकायतकर्ता का  रास्ता रोककर इन सब ने उसके साथ मारपीट करी  और गाली –गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।  मु0 आ0  नेक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का  अन्वेषण कर रहे है।

 

4. गृह- अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 28/17 दिनाक 02.02.2017 अधीन धारा  452, 427, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता  प्रीतमा देवी पत्नी श्री  लेख राज गांव धरवयाणी डा0घर टिक्कर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि  कि वह  4 साल से अपने मायके में रह रही है  दि0 01.02.17 को समय करीब 10 बजे रात लेखराज  गांव टिक्कर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) शिकायतकर्ता के घर में घुसकर तोड-फोड की  व जान से मारने की धमकी भी  दी। स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट  इस मामले का  अन्वेषण कर रहे है।

 

 

5. चालानः

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 210 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  21,600/-   रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 5 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 51400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया  

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

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