Thursday, February 16, 2017

CRIME REPORT ON 16 FEB.

     

1 बलात्कार व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 16.02.2017 अधीन धारा 376, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह एक व्यक्ति निवासी थुनाग जिला मण्डी के घर पर काम करती थी, वर्ष 2016 में दिवाली के दिन व 13-01-17 को उस व्यक्ति ने अपने घर पर इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रूप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. एन0डी0 पी0एस0अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0 व पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 15-02-17 को समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ थलौट में नाकाबन्दी एवं यातायात चैकिंग डियूटी पर मौजूद था तो एक बस अनुज सर्विस नं0 HP 65-2346 कुल्लु से मण्डी की तरफ आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमें बैठे दिनानाथ शर्मा सुपुत्र मोहर सिंह निवासी भनारा डा0घर जगत सुख त0 मनाली जिला कुल्लु के कब्जे से 1 किलो 913 ग्राम चरस बरामद हुई । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. वन अधिनियम व चोरी का मामला-

1          अभियोग संख्या 14/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 41,42 वन अधिनियम व 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में दुनी चन्द बी0ओ0 वन क्षेत्र औट व अतिरिक्त प्रभार बी0ओ0 पीयूण वन क्षेत्र की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-02-17 को वन सुरक्षा अधिकारी दुनी चन्द ने इसे सूचना दी कि दिनांक 13-02-17 की मध्यरात्रि को कुछ अज्ञात लोग पीयूण वन क्षेत्र से देवदार के 2 पेड़ काटकर ले गये हैं । जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रूपये आंकी गई है । स0उ0नि0 सुभाष अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

4. रास्ता रोककर लोकसेवक के कार्य में बाधा पहुचाने के लिये अपराधिक बल का प्रयोग व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 341, 353, 332, 506, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तुला राम सुपुत्र जोगु राम निवासी गांव तरेज डा0घर पोखी त0 लारसन वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत सराहन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-02-17 को समय करीब 9.00 बजे रात यह उप-प्रधान ग्राम पंचायत सराहन के साथ बी0डी0ओ0 कार्यालय करसोग से वापिस घर जा रहा था जब यह कोटलू के पास पंहुचा तो लव कुमार सपुत्र ध्यान कुमार, काहन सिंह सुपुत्र जगदीश चन्द निवासी फिरंगू ने कूड़ा- कर्कट स्टोर की एन0 ओ0 सी0 लेने के सन्दर्भ में इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों व लोहे की रोड के साथ मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. गृह अतिचार, बल्वा, मारपीट  व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 29/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 451, 147, 149, 323, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लीला देवी पत्नी रघुवीर सिंह गांव व डा0घर कलौड त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.02.17 समय करीब 11.45 बजे दिन यह घर पर थी व इसकी बेटी जब कार लेकर सुन्दरनगर जाने लगी तो घर के पास रोड़ पर इनके पड़ोसी संन्जू ने अपनी कार बीच रोड़ पर खड़ी की थी जब इन्होनें इसे हटाने के लिये संन्जू को बोला तो सन्जू, पूर्ण चन्द, मधु, नीलम, सपना इनके आंगन में आ गये और इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  । स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. आबकारी अधिनियम के मामले –

1.         अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0नि0 सुरिन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 15.02.17 को समय करीब 5.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर घोर नाला में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर पुष्प राज उर्फ पवन सुपुत्र शेर सिंह निवासी गांव चौकीचन्दराहन डा0 रियूर त0 बल्ह जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो 8 बोतलें देशी शराब इसके कब्जे से बरामद की गई । उ0नि0 सुरिन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. सड़क हादसे के मामले

1.         अभियोग संख्या 22/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वीरी सिंह सुपुत्र तालु राम निवासी गांव व डा0घर नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-17 को समय करीब 3.30 बजे शाम जब यह जंजैहली से नेरचौक आ रहा था जब यह नलसर पंहुचा तो एक मोटरसाइकिल नं0 HP32B-2941 लोहरा की तरफ से तेज रफ्तारी में आया  व थ्री व्हीलर नं0 HP65-4225 को टक्कर मार दी जिससे थारी व्हीलर एक वैन नं0 HP 82-1975 से टक्करा गया । जिससे मोटरसाइकिल चालक व एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई है । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 30/17 दिनांक 15.02.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देवेन्द्र कुमार सुपुत्र बालक राम निवासी गांव रोपा  डा0घर भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-17 को समय करीब 3.30 बजे शाम जब यह मोटरसाइकिल नं0 HP31A-7612 में जबल से जरोल जा रहा था जब यह जबल से 300 मी0 आगे पंहुचा तो आगे से एक कार बहुत तेज रफ्तारी के साथ आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसे गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौका डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

3.         अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 16.02.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द सुपुत्र काशु राम निवासी गांव सिल्ह  डा0घर झुन्गी त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-17 को समय करीब 9.00 बजे रात जब यह अपने घर पर था तो इसने गाड़ी के गिरने की आवाज सुनी जब इसने  बाहर आकर देखा तो एक नैनो कार नं0 HP 30-2998 जो बरोखड़ी से जाछ की ओर जा रही थी, सड़क से 200 मीटर नीचे गिर गई जिसमें दो लोग जख्मी हालत में थे जिन्हें सिविल अस्पताल सुन्दरनगर बराये ईलाज ले जाया गया तो उनमें से एक व्यक्ति केशव राम की अस्पताल में मुत्यु हो गई । मु0आ0 धर्म चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

 8. चालानः

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 314 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  57,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 10 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 


 

 

 

 

 

 

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