Saturday, February 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 FEB.

       

1. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 17.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रियाजुल सुपुत्र हुसैन अली निवासी भडयार डा0घर ब्रांग उप-त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 17-02-17 को समय करीब 03.05 बजे दिन जब यह अपने घर के पास बनी सड़क से जा रहा था तो गुलशन सुपुत्र मुस्ताक खान, तुफैल मुहम्मद सुपुत्र फकरूदीन वहां आये तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 25/17 दिनांक 17.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कपूर चन्द सुपुत्र मेहर सिंह निवासी पड़ैन डा0घर सैंथल त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 17-02-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपनी मलकीयती भूमि डोरा गया तो ज्ञान चन्द सुपुत्र भूरी सिंह व इसके बेटे पंकज व छोटू निवासी पड़ैन डा0घर सैंथल त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी इसकी भूमि से काटे हुये पत्थर ट्रैक्टर में भर रहे थे जब इसने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होनें इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न का मामला-

1.         अभियोग संख्या 36/17 दिनांक 18.02.2017 अधीन धारा 336, 337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमल किशोर नरवारिया सुपुत्र रघुवीर सिंह निवासी नरवार वार्ड नं0 1 डा0घर नरवार जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश) की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 18-02-17 को जब यह अन्य मजदूरों के साथ पड्डल मैदान में शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य में डूम निर्माण कार्य कर रहा था तभी इसने लोहे के स्तम्भ के टूटने की आवाज सुनी तभी पूरा डूम नीचे गिर गया जिससे एक मजदूर अमजद को गम्भीर चोटें आई है । यह दुर्घटना ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई है । निरीक्षक चेत सिंह भंगालिया प्रभारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. आई0 टी0 अधिनियम व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 17.02.2017 अधीन धारा 66 सी आई0टी0 अधिनियम व 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निवासी गरौडू डा0घर व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसके नाम से जाली फेसबुक आई0 डी0 बनाकर उसमें इसकी फोटो लगाई है तथा इसे संन्देश भेज कर जान से मारने की धमकी देता है । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस, अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. आबकारी अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 34/17 दिनांक 17.02.2017 अधीन धारा  39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0 उप0 नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 17-02-17 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी अहीन में मौजूद था तो उसी समय एक गुप्त सूचना के आधार पर गोविन्द सुपुत्र इन्द्र सिंह निवासी पंजोलठ डा0घर भटवारा त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की दुकान से 27 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0 उप0 नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 319 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  15,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 12 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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