Friday, March 10, 2017

CRIME REPORT ON 10 MARCH

                                                                                                                                                               1. रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 09.03.2017 अधीन धारा 341, 355, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता पदमा देवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह निवासी गाँव सैण डा0 अलाथू तहसील सदर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि महेन्द्र सिंह सुपुत्र दुनी चन्द निवासी सैणमोहरी डाकघर अलाथू त0 सदर जिला मण्डी इसके साथ हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है दिनांक 08.03.2017 को यह मण्डी आई थी व मण्डी से वापिस घर जा रही थी तो जब यह सैणमोहरी पंहुची तो उसी समय महेन्द्र सिंह  व राजीव कुमार ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व इसकी बेईज्जती की और जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का  अन्वेषण कर रहे है।

2. अभियोग संख्या 39/17 दिनांक 10.03.2017 अधीन धारा 341, 355, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोता राम  निवासी गाँव व डा0 सकरोहा  तहसील बल्ह जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 09.03.2017 को जब यह गागल से वापिस घर  आ रहा था समय करीब 10.30 वजे रात सकरोहा में बिट्टटु के घर के पास पहुँचा तो संजु सैणी पुत्र रमेश कुमार निवासी गाँव चवाङी राजगढ ने इसके साथ गाली गलौच किया व बोतल के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी  दी है।। मु0आ0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का  अन्वेषण कर रहे है।

2. सड़क हादसे के मामला-

1. अभियोग संख्या 39/17 दिनांक 09.03.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 के तहत थाना जोगिन्द्रनगर में  शिकायतकर्ता अनीष कुमार सुपुत्र धर्म चन्द निवासी सुजा डाकघर मटरू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09.03.17 को यह सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर से घर वापिस जा रहा था समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह लदरून्ही में पहुँचा तो उसी समय एक कार नं0 HP 53-1907 चौतंङा की तरफ से तेज रफ्तारी से ई व ट्रक को टक्कर को मार दी जिससे कार में बैठे तीन लोगो को चोटें आई है ।यह हादसा कार चालक गोकुल सुपुत्र श्री श्याम सिंह गाँव व डा0 गरोङू तहसील जो0नगर जिला मण्डी की लापरवाही से गाडी चलाने के कारण हुआ है। मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है।

3. आबकारी अधिनियम का मामला-

1. अभियोग संख्या 38/17 दिनांक 09.03.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत थाना जोगिन्द्रनगर में  स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09.03.17 को समय करीब 1.20 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी पर नमेलरी में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर ज्ञान चन्द सुपुत्र खेम चन्द निवासी गाहरू डाकघर रोपड़ी कलैहडू त0 जोगिन्द्ननगर की दुकान से 144 बोतलें देशी शराब बरामद की है। स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.  चालानः

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 102 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  23,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 35 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 3500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                                                                    

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