Friday, May 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 MAY


1. सड़क हादसे का मामला-

1.             अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 11-05-17 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तिजेन्द्र पाल सुपुत्र स्व0 श्री प्यार चन्द निवासी डडौर डा0 ढाबन त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-05-17 को समय करीब 2.15 बजे दिन यह अपनी गाड़ी में नेरचौक जा रहा था जब यह पुलघराट के पास पंहुचा तो एक वैगनार कार नं0 HP 33D-8206 पुलघराट की ओर जा रही थी तो उसी समय एक ईटीओस कार नं0 HP03 T-0957 नेरचौक की तरफ से तेज रफ्तारी में आई व उपरोक्त वैगनार कार को टक्कर मार दी जिससे वैगनार कार के चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 विशाल कुनवर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।    

2. आबकारी अधिनियम के मामले-

1.             अभियोग संख्या 60/17 दिनांक 11-05-17 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-05-17 को समय करीब 1.35 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त व यातायात चैकिंग डियूटी पर चुराग में मौजूद था तो एक वैन नं0 HP30-2160 चुराग की तरफ से आई जिसे रोककर चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम  लज्जी राम सुपुत्र बिक्रम राम निवासी चरकफुर डा0 मरोथी त0 करसोग जिला मण्डी बतलाया जब उपरोक्त वैन की तलाशी ली तो 36 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.             अभियोग संख्या 61/17 दिनांक 11-05-17 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-05-17 को समय करीब 05.50 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सपनोट में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर ठाकुर सिंह सुपुत्र देवकी नन्दन निवासी रंगन डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी की चाय की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 144 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. लोकसेवक के कार्य में बाधा, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.             अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 11-05-17 अधीन धारा 353, 186, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शेष राम सुपुत्र जय पाल निवासी भियूली डा0 पुरानी मण्डी त0 सदर जिला मण्डी (हाल परिचालक हिमाचल पथ परिवहन निगम )की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-05-17 को जब यह एच0आर0टी0सी0 बस नं0 HP65-4692 में बतौर परिचालक मण्डी- बग्गी-सुराड़ी रूट पर डियूटी था तो उपरोक्त बस जब सेगली पंहुची तो एक यात्री ने किराया देने से इन्कार कर दिया तब उसके साथ बैठे अन्य यात्री ने उसका किराया दिया जब बस बग्गी पंहुची तो वह यात्री इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकियां देने लगा । स0उ0नि0 सुकेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 258 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व 36,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


 

 

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