Sunday, May 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 MAY

1. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें –

1.             अभियोग सँख्या124/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र किशन सिंह निवासी कासन डा0 साइगलू त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-05-17 को समय 12.45 बजे दिन  जब यह साइगलू से घर जा रहा था तो उसी समय नरेन्द्र कुमार उर्फ जोजू वहां आया व इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 चतर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.             अभियोग सँख्या 100/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 452,323,504,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  कमला देवी पत्नी पुर्ण चन्द निवासी तवान डा0 ढाबन त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.05.17 को समय करीब 04.00 बजे शाम बिन्द्रा देवी, उसका बेटा हरीश कुमार व उसके भाई हुक्कम चन्द, अच्छर सिंह इसके घर में आये तथा इसके साथ व इसकी बहु  और चाचा के साथ मारपीट की। स0उ0नि0 राजेन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग सँख्या 99/17 दिनांक 14.05.2017 अधीन धारा 341,323,504, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मती सुशीला देवी पत्नी श्री अमर सिंह गांव मस्धवाहन  डा0  देवब्राडता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-05-17 को समय 10.00 बजे दिन  जब यह  अपने घर के पास मनरेगा का काम कर रही थी तो  इसके देवर ने इसका रास्ता रोककर मारपीट व गालीगलौच किया । । मु0 आ0 कमल कान्त पुलिस थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अभियोग सँख्या 100/17 दिनांक 14.05.2017 अधीन धारा 341, 323 ,324 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हेम राज पुत्र हरि लाल गांव मस्धवाहन  डा0  देवब्राडता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-05-17 को समय 10.00 बजे दिन  जब यह  अपने घर के पास  खेत में  काम कर   रहा था तो   इसकी भाभी ने   इसकी पत्नी का  रास्ता रोककर मारपीट व गालीगलौच किया । । मु0 आ0 कमल कान्त पुलिस थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. सङक दुर्घटना का मामलाः- 

1.             अभियोग सँख्या 81/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री सौरभ गुप्ता सुपुत्र सुभाष गुप्ता निवासी राजपुरा डा0 सारना त0 व जिला पठानकोट (पंजाब) की शिकयत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-05-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह चौतड़ा मे मौजूद था तो एक कार नं0 DL1Y-4952 जोगिन्द्रनगर की ओर से तेज रफ्तारी में आयी व एक मोटरसाइकिल नं0 HP 29A-9496 को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः- 

1.             अभियोग सँख्या 125/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-05-17 को समय करीब 05.50 बजे शाम जब यह एक शिकायत पत्र संख्या PC/MISC/2017-5274 की तपतीश हेतु सुहड़ा मुहल्ला गया था तो उसी समय एक गुप्त सूचना के आधार तेज सिंह सुपुत्र सेवक राम निवासी मकान नं0 162/4 सुहड़ा मुहल्ला मण्डी के घर की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसके घर से  23750 मि0ली0 देशी शराब बरामद हुई । उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. पीछा करने का मामलाः- 

1.             अभियोग सँख्या 123/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 354 डी0 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06-05-17 को इसके व्हाटसैप पर किसी अज्ञात मोबाईल नम्बर से संदेश आया जब इसने पूछा कि कौन है तो उसने इसे अभद्र तस्वीरें भेजना शुरू कर दी तथा उसकी फेसबुक में जाली आईडी बनाकर इसे फ्रैन्ड रिक्वैस्ट भेज दी । नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियाग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. चालानः-

               मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 95  चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से 8700/- रुपये    खनन अधिनियम के तहत 1 चालान व 7000/- जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 


 

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