Thursday, May 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 MAY


1. ले भगाने का मामला-
1.         अभियोग संख्या 65/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गौहर में एक व्यक्ति निवासी चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-05-17 को समय करीब 7.00 बजे सुबह इसकी बेटी घर में बिना किसी को बताये  कहीं चली गई है इसे पूरा शक हैं कि एक व्यक्ति निवासी चच्योट इसकी बेटी को भगा ले गया हैं । स0उ0नि0 रूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1.         अभियोग संख्या 106/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र लेख राम निवासी नालंग डा0 थीनागलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह गाड़ी नं0 HP65-0785 में सब्जी की सप्लाई लेकर सुन्दरनगर से मैगल जा रहा था तो जब यह पाटी में पंहुचा तो दो लड़के बन्टी व बीकी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.         अभियोग संख्या 107/17 दिनांक 18-05-17 अधीन धारा 341, 323, 34  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी में शिकायकर्ता देश राज सुपुत्र ओम चन्द निवासी ब्राड़ता सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर  जा रहा था तो जब यह ब्राड़ता स्कुल चौक के पास पंहुचा तो भोला राम व आशीष ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.         अभियोग संख्या 56/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लीला दत सुपुत्र स्व0 दौलत राम निवासी दलाल डा0 बैहली त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-05-17 को समय करीब 10.00 बजे रात भवानी दत व भूपिन्द्र शराब के नशे में इसके घर में आये व गाली गलौच करने लगे जब इसकी पत्नी ने इनको पूछा कि गाली गलौच क्यूं कर रहे हो तो उन्होनें इनको जान से मारने की धमकी दी तथा उसके बाद ये रतन के घर में गये तथा बिना वजह के रतन के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.         अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 342, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में माननीय अदालत कोर्ट नं0 1 मण्डी के आदेशानुसार शिकायतकर्ता विनोद कुमार सुपुत्र सन्त राम निवासी बैहना त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह गाड़ी नं HP65-3584 को जनवरी 2017 से चला रहा था इसके मालिक ने इसे एक मंहीने की तनख्वाह नही दी मांगने पर मालिक ने इसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया व इसे अवैध रूप से दुकान में बन्द करके डण्डे व हाथ मुक्कों के साथ मारपीट की । उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5.         अभियोग संख्या 64/17 दिनांक 18-05-17 अधीन धारा 451, 323, 34  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग  जिला मण्डी में शिकायकर्ता बोध राम सुपुत्र नारायण दास निवासी अरनोग डा0 व त0 करसोग जिला मम्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय 09.15 बजे सुबह यह अपने आंगन में खड़ा था तो उस समय महेशु देवी व उसका बेटा वहां आये व इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 तेज सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   


3. गृह आदि को नष्ट करने के आशय से विस्फोटक पदार्थ के प्रयोग का मामला -
1.         अभियोग संख्या 85/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 436, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शकुन्तला देवी पत्नी दिवान चन्द निवासी रोपड़ी डा0 चिहम्णु त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह अपने घर में ताला लगाकर लागंणा बाजार गई थी तो  समय करीब 12.00 बजे दिन इसे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ने बतलाया कि इसके घर में आग लगी हैं जिस पर यह दौड़ कर घर गई तो देखा कि बरामदे में रखा एक कोट, 6 बैग सीमेंन्ट व खिड़की जल गये थे इसे शक है कि श्याम लाल, देश राज, गीता देवी ने यह आग जानबूझ कर लगाई थी । मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. वैयक्तिक क्षेम, मारपीट, अपराधिक अतिचार तथा रिष्टि का  मामला -
1.         अभियोग संख्या 37/17 दिनांक 18-05-17 अधीन धारा 436, 323, 447, 427, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दलीप सिंह सुपुत्र देवी सिंह निवासी रोपी त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को यह कुछ अन्य लोगों के साथ बिजली विभाग कार्यालय कटिपरी के पास अपने भवन निर्माण कार्य कर रहा था तो उसी समय कमल किशोर सुपुत्र चमारू राम निवासी सगनाल डा0 रोपा त0 पधर जिला मण्डी वहां आया व कहने लगा कि मेरी भूमि में भवन निर्माण का कार्य क्यूं कर रहे है तथा गुस्से में आकर वह तीसरी मंजिल में गया तथा वहां रखे पत्थरों को इसके ऊपर फेंकने लगा जिससे इसे चोटें आई है व वहां पर रखे 5 टीन भी तोड़ दिये तथा कुछ समय बाद वह गन लेकर आया तथा इसको व इसके साथ काम कर रहे सभी को लोगों को गन से मारने की धमकी दी । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. सड़क हादसे का  मामला
1.         अभियोग संख्या 108/17 दिनांक 18-05-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी में शिकायकर्ता कृष्णा देवी पत्नी लुदर सिंह गांव भेड़ी डा0 सज्याओं पिपलू त0 सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को समय करीब 3.00 बजे दिन यह सरकाघाट बाजार में लाईट प्वाइंट के पास सड़क पार कर रही थी तो एक मोटरसाइकिल पीछे से आया व इसे जोर टक्कर मार दी । जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 165 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये व 37,550/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किये गये ।

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