Saturday, June 3, 2017

CRIME REPORT ON 03 JUNE

1. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 16/17 दिनाक 02.06.2017 अधीन धारा498, 506, 34 भा0 द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह अक्तुबर 2015 में हुआ है शादी के वाद से इसका पति सास व ससुर मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक अत्ति देवी  प्रभारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अनवेष्ण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट व जान  से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 84/17 दिनाक 02.06.2017 अधीन धारा 341, 451, 323, 506 भा0 द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति भावना देवी पत्नी श्री मोहन लाल निवासी गाँव व डा0 चैलचौक तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.06.2017 को समय करीब 10.30 बजे मोहन लाल आँगनवाङी चैलचौक में आया व इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की जिस कारण एक बच्चे को भी चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 85/17 दिनाक 02.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रुप लाल निवासी गाँव व डा0 चैलचौक तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.06.2017 को समय करीब 03.03 बजे दिन जब यह चैलचौक बाजार में उपस्थित था तो करतार सिंह वहाँ पर आया और इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हंस राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सड़क दुर्घटना के मामले:-

1. अभियोग सँख्या 125/17 दिनांक 02.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मन बहादुर सुपुत्र श्री लीलाधर निवासी लोअर बाजार सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.06.2017 को समय करीब 06.15 इसका बेटा क्वाटर के बाहर खेल रहा था तो एक अनजान मोटरसाईकिल सरकाघाट की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आया व इसके लडके को टक्कर मार दी व मौका से भाग गया। मुख्य आरक्षी जय सिंह  अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 126/17 दिनांक 03.06.2017 अधीन धारा 279,337 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दिनेश कुमार सुपुत्र श्री मस्त राम निवासी गाँव तमलेहङ  डा0 बनाउ तहसी बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि     02.06.2017   दिनांक को समय करीब 08.20 बजे रात यह अपनी गाडी में शिमला से घर आ रहा था जब यह बैतल पुल के पास पहुँचा तो गाडी न0 एच0पी0 28 ए 2175 के चालक ने इसकी गाडी को टक्कर मार दी जिसे वीरी सिंह सुपुत्र श्री चतर चला रहा था। मु0आ0 जमालदीन अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

4. आवकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 52/17 दिनांक 02.06.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.06.2017 को समय करीब 07.00 बजे शाम अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम गलु मैगल में  गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर लेख राज सुपुत्र श्री दिवान चन्द निवासी गाँव बन्द रोपा डा0 थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जा से 6750 मि0ली0 देशी शराब बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 51/17 दिनांक 02.06.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक सुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.06.2017 को समय करीब अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम काँडलु बग्गी में गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर देवीन कुमार सुपुत्र श्री चित्रमणी निवासी गाँव काँडलु डा0 सेगली तहलीस सदर जिला मण्डी की दुकान से 3750 मि0ली0 अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक सुकेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 194 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 28,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 31 चालान किये व 3100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 14,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया।

 

 

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