Saturday, June 10, 2017

CRIME REPORT ON 10 JUNE

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 53/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 341,323भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेरू  सुपुत्र श्री जुकैव अली निवासी गाँव सन्दोहा डा0 कटौला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को वह IIT कमाद अपनी डयुटी जा रहा था तो अव्दुल सत्तार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की, जिस कारण इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. आवकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 101/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर  जिला मण्डी में स0 उप0 निरीक्षक रणजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी घटटा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को समय करीब 3.40 बजे शाम जब वह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो कुलदीप कुमार पुत्र  श्री वचित्र सिंह निवासी चौंन्तडा जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब ऊना न0 1 बरामद हुई है। स0 उप0 निरीक्षक रणजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी घटटा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. रोड़ हादसा का मामला

अभियोग सँख्या 158/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में श्री योग राज सुपुत्र  श्री  जस्सू राम हाउस न0 223/12 रामनगर मण्डी की सूचना पर  दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 को समय करीब 5.15  बजे  सुबह अपने घर से प्रात की सैर के लिये निकला था जब वह पैट्रोल पम्प  रामनगर के समीप पहुंचा तो उसी क्षण एक ट्रक न0 एच0पी0 72-1565 पुल घराट की तरफ से तेज रफ्तारी से आया और सन्तुलन खोने पर  सड़क से नीचे लुढक गया। यह हादसा  ट्रक ड्राईवर  सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र  जोगिन्द्र सिंह निवासी कोटलाकलां  जिला ऊना (हि0प्र0) की लापरवाही की बजह से हुआ । मु0 आ0 संजीव कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी  शहर इस अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 58,300/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  800/- रुपये जुर्माना  वसुल किया ।

 

 

 


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