Sunday, June 11, 2017

CRIME REPORT ON 11 JUNE

वन-रक्षक की हत्या का मामला

 

1. अभियोग सँख्या 69/17 दिनांक 09.07.2017 अधीन धारा 302 भा0द0स0 पुलिस थाना  करसोग जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता श्री परस राम  सुपुत्र श्री बहादुर सिंह गांव झरोठी  डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.17  जिसमें शिकायतकर्ता ने व्यान किया था कि  इसका भतीजा होशियार सिंह  सुपुत्र श्री प्रेम सिंह गांव झरोठी  डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 22 बर्ष बतौर वन रक्षक कटाण्डा बीट में तैनात था  जो कि 5.06.2017 से गुमशुदा था दिनांक 9.06.17 को  शिकायतकर्ता व स्थानीय पुलिस  की मदद से  वन रक्षक होशियार सिंह का शव गरजूब जंगल नजदीक शेरी-कटाण्डा से बरामद हुआ जिस पर अभियोग  अधीन धारा 302 भा0द0स0  दर्ज थाना किया गया था । दौराने अन्वेषण  पुलिस को मृतक द्वारा लिखित दो सुसाईड नोट बरामद हुए  जिनमें से एक मृतक के बैग से तथा दुसरा उसके क्वार्टर से बरामद हुआ । बरामद हुए सुसाईड नोट में मृतक ने उसे मानसिक तौर पर परेशान करने, प्रताड़ित करने बारे जिक्र किया हैं । जिसमें चार स्थानीय आरोपियों को नामित किया है जिनके नाम घनश्याम दास, हेत राम, अनिल कुमार तथा लाभ सिंह हैं जिन्हे पुलिस ने इस अभियोग में गिरफ्तार किया हैं । इसके अलावा वन विभाग के BO तेज सिंह को भी इन्ही धाराओं को तहत एस मुकदमा में गिरफ्तार किया गया हैं । इन सभी आरोपियों को आज 11.06.2017 को अदालत में पेश किया गया व अदालत ने सभी आरोपियों को तीन दिन पुलिस रिमाण्ड दिया हैं । मृतक ने अपने लिखित नोट में अपना लम्बित वेतन अपनी दादी के पास देने के लिए लिखा हैं । इसके अलावा मृतक होशियार सिंह ने अपने विस्त्रित नोट में यह भी जिक्र किया हैं कि उसके वेतन से उसके चाचा श्री परस राम को भी पैसे लौटाए जाएं तथा शिमला में उसके मित्र धीरज कुमार के पैसे भी लम्बित वेतन से लौटाए जाएं । अभियोग में  धारा  302  भा0द0स0  को हटा कर धारा  306 भा0द0स0 के अधीन मामला  दर्ज किया गया है तथा पुलिस एस मुकदमा के हर पहलु की गहनता से छानबीन कर रही हैं  जिसकी आगामी तफ्तीश श्री  संजीव भाटिया उपमण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर तथा थाना प्रभारी स0नि0 अश्वनी कुमार अमल में ला रहे हैं ।

 

2. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट  का मामला -

1.   अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34   भा0द0स0 पुलिस थाना  बी0 एस0एल0 कलौनी  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  सुमन चौहान  सुपुत्र श्री  लछमण दास  गांव व डाकघर  महादेव त0 सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को  बंसी  लाल  व नन्दा ने उसका रास्ता  रोककर  उसके साथ मारपीट की  जिस कारण से  उसे  चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी  विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना  बी0 एस0 एल0 कलौनी अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.       अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 506,  34   भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री   दिनेश कुमार सुपुत्र  श्री पवन कुमार गांव व डाकघर सकरोहा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को  समय करीब 10 बजे  अनिल राणा  निवासी  बह व संजीव सैनी  निवासी चुबाडी  उसके  क्लीनिक के अन्दर आये  और  उसके साथ मारपीट करी व जान से मारने  की धमकी दी  । उ0नि0 शमशेर सिंह  अन्वेषणाधिकारी थाना  बल्ह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

3. आवकारी अधिनियम का मामलाः-

1.       अभियोग सँख्या 102/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर  जिला मण्डी में   प्रभारी थाना  निरीक्षक  संजीव कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 को समय करीब 8.00 बजे शाम जब वह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो  घनश्याम  सुपुत्र  श्री  भुन्थू  राम  गांव  गलू  डाकघर गुम्मा  त0  जोगिन्द्ररगर जिला मण्डी के कब्जा से 60 बोतल देशी शराब ऊना न0 1 बरामद हुई है।  निरीक्षक  संजीव कुमार  प्रभारी पुलिस  थाना  जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 रोड हादसे का मामला

4. अभियोग सँख्या 130/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0    187  मोटर  व्हीकल  एक्ट  के तहत पुलिस थाना   बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री   दिनेश कुमार  सुपुत्र श्री  जय सिंह  गांव व  डाकघर ढावण  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को   समय  करीब  10.45  एक जीप तेज रपप्तारी से आई  और  मोटरसाईकिल न0  33 वी0-4348 को टक्कर मारकर  मौका से भाग गया ।  मुख्य आरक्षी  राज कुमार  अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना  बव्ह  अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

चालानः-

5.. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 109  चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से  25,200/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  29,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

 

 

   

 

 

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