Friday, June 16, 2017

Crime Report on 16 June

1. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 20/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 498 ,506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह वर्ष 2005 में हुआ है, शादी के वाद से इसका पति, सास व ससुर मानसिक एंव शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक अत्ती देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 106/17 दिनाक 16.06.2017 अधीन धारा 498 ए ,506 भा0द0स0 व 3 अनुसुचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम  के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर कि शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2016 में पवन कुमार सुपुत्र श्री रेवत राम निवासी गाँव बालकरुपी तहसील जोगिन्द्रनगर के साथ अन्तर्जातीय विवाह हुआ है शादी के वाद से ही इसका पति, सास व ससुर दहेज का माँग करते हैं व जातिसुचक शब्द कहकर प्रताडित करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2.बलात्कार का मामला:-

 1.  अभियोग संख्या 135/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 376, 506(2) भा0द0स0  पुलिस थाना सरकाघाट में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 01-05-2017 को समय करीब 4.00 बजे जब यह अपने खेतों से घास लेकर घर वापिस आ रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया हैं व जान से मारने की धमकी दी है ।स0 उ0 नि0 राजेश कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला :-

1. अभियोग सँख्या 162/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 353,332,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महिला आरक्षी रेखा देवी न0 148 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 15-06-17 को समय 4.30 बजे  शाम को जब यह पुलिस थाना सदर मण्डी में डियुटी पर तैनात थी तो उसी समय थाना में एक महिला मिना पत्नी सतीश कुमार निवासी गाँव डोला डा0 व जिला जिंन्द हरियाणा ने इसके सरकारी कार्य मे बाधा डाली व गाली गलौच किया है । स0 उ0 नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें -

 

1.अभियोग सँख्या 113/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 143,186 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में

निरीक्षक गुरबचन सिंह प्रभारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिंनाक 15-06-17 को समय 2.00 बजे दिन की चतरोखडी में अधिवक्त्ता रवि पाठक व रमा वर्मा ने सुन्दरनगर से नालनी रोड को बन्द किया था तथा सरकारी सेवक के कर्तब्य निर्वहन में  भी बाधा उत्पन्न की है । स0 नि0 नन्द लाल  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री योग राज सुपुत्र श्री महेन्द्र पाल  निवासी गाँव सकराह डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन  यह सब्जी छोडने के वाद जाट नाला से वापिस आ रहा था तो  दीपक, पिंकु, विक्की व बीनु ने इसका रास्ता रोककर 500 रुपये माँगे जब इसने देने से मना किया तो उन्होने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा 451, 323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव तताहर डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 07.30 बजे प्रातः राजेन्द्र सुर्यवंशी  ने इसके घर के आँगन में आकर इसके पति के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 5. सङक हादसे के मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 134/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल निवासी गाँव कुकैहण डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह भाँवला में उपस्थित था तो इसने सङक में जोर की आवाज सुनी व आवाज सुनकर यह मौका पर गया तो देखा कि कार न0 एच0पी0 29-9888 बतैल की तरफ से आई व जे0सी0वी0 न0 एच0पी0 16-4285 के साथ टकरा गई। यह हादसा कार चालक दलेर सिंह की लापरवाही से हुआ है। मुख्य आरक्षी चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 136/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह सुपुत्र श्री बकोतरा राम निवासी गाँव थास्का डा0 मुहम्दपुर जिला यमुनानगर हरीयाणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 21 टी 9702 में  अम्व से वापिस आ रहा था समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह प्लासी मोड के पास पँहुचा तो एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 31 ए 8638 तेज रफ्तारी से आया व इसकी जीप के साथ टकारा गया। उप निरीक्षक श्याम लाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 138/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा  279 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भारती राणा सुपुत्र श्री कृष्ण लाल राणा निवासी ननावाँ डा0 रोपडी तहसील सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 28ए 6602 में सरकाघाट से आ रहा था जब यह ट्रैफिक लाईट के पास पँहुचा तो लाल वती के कारण रुका हुआ था उसी समय हि0प0प0नि की बस न0 एच0पी0 28 ए 2293 पीछे से आई व इसकी खडी जीप को पीछे से टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 206 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 70800/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 

  

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