Tuesday, June 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 JUNE


1. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.        अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह निवासी निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र गुलाब चन्द निवासी एफ-13/2446 नेहरू कालोनी अमृतसर पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 08.45 बजे रात जब यह ढाबन जा रहा था तो एक काले रंग की स्कोर्पियो गाड़ी आई जिसमे बैठे कुछ लोगो ने इसके साथ गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.        अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र स्व0 अख्तर अली निवासी मौहल त0 व जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे रात जब यह बस नं0 PB01A-7683 को लेकर जा रहा था तो जब यह पुराना बस स्टैण्ड सुन्दरनगर के पास पंहुचा तो एक कार नं0- HP52A-0702 तेज रफ्तारी में सिनेमा चौक की तरफ से आई व बस को टक्कर मार दी जिससे कार में बैठे 04 लोगों को चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 197 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 36,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

         

 

 

 

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