Monday, July 31, 2017

CRIME REPORT ON 31 JULY


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियंम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 81/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 20,29-61/85 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उप निरीक्षक लाल सिंह, प्रभारी थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 31.07.17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट के अन्वेषण में मुकाम पनारसा में व्यस्त थे तो दौराने चैकिंग दुर्घटनाग्रस्त गाडी न0 एच0पी0 09 सी 4456 में सफर कर रहे रमण कुमार सुपुत्र राम कुमार , अभिषेक सुपुत्र मनीष कुमार, अक्षय सुपुत्र श्री राजेश कुमार सभी निवासी गाँव व डा0 नाहन जिला सिरमौर हि0प्र0 के कब्जा से 790 ग्राम चरस बरामद हुई है। उ0नि0 उप निरीक्षक लाल सिंह प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.सड़क हादसे के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 80/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता जसविन्द्र सिंह सुपुत्र सोम नाथ निवासी गाँव पंजोआ लडोली तहसील अम्ब जिला ऊना की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.07.2017 को यह टैंकर न0 एच0आर0 37 डी 7725 लेकर कुल्लु जा रहा था समय करीब 06.30 बजे प्रातः जब यह पनारसा चौक पोस्ट के पास पहुँचा तो एक होण्डा सिटी कार न0 एच0पी0 09 सी 4456 कुल्लु की तरफ से तेज गति से आई व इसके टैंकर के साथ टकरा गई उपरोक्त कार में अक्षय कुमार, अभिषेक व रमण बैठे हुये थे व कार को अक्षय शर्मा चला रहा था जिस कारण कार में सफर कर रहे अक्षय शर्मा व अभिषेक को चोटें आई हैं। उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 04/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजीव कुमार सुपुत्र सोहन सिंह निवासी गाँव मुरहाग डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम यह अपने घर के पास खडा था तो उसी समय एक नैनो कार न0 एच0पी0 31 बी0 4057 छतरी की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व मुरहाग के पास 80 मीटर सङक से नीचे गिर गई व गाडी में आग लग गई जिस कारण कार चालक दुनी चन्द सुपुत्र भगत राम निवासी गाँव सलहोग डा0 कुटाहची उप तहसील पांगणा की मौका पर ही जलकर मौत हो गई। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.रास्ता रोककर मारपीट के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 95/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में शिकायत कर्ता बृज लाल सुपत्र रमेश कुमार निवासी भेखली डा0 जंजैहली तहसील करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को समय 06.30 बजे शाम जब यह करसोग बाजार जा रहा था तो हरीश कुमार व कुलजीत वर्मा ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की है जिस कारण इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.अभियोग संख्या 173/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता कामेशवर सुपत्र दिले राम निवासी गाँव डोलगी डा0 बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 को जब यह घर जा रहा था तो सोयरा में मान सिंह व होशियार सिंह ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है। उ0नि0 शमशेर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. जाली फेसबुक आई0डी0 बनाने का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 139/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 66 (ए), 67 IT Act पुलिस थाना सुन्दरनगर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि साहिल राणा निवासी पालमपुर ने इसकी जाली फेसबुक आई0डी0 बनाई है व उस पर इसके फोटो अपलोड कर दिये हैं।।  निरीक्षक गुरबचन सिहं प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.धोखाधड़ी का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 136/17 दिनाक 31.07.2017 अधीन धारा 406, 409 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अजीत कुमार,शाखा प्रबन्धक, एस0आई0पी0एल0 नैरचौक जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि  दिनांक 24.07.2017 को  PNB ATM नेरी में निरीक्षण के दौरान 2,50.000/-रुपये कम पाये गये हैं उपरोक्त पैसों को कम्पनी के कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने धोखाधड़ी से हड़प लिया है । स0उ0नि0  अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 164 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

PRESS NOTE


Range level JCC-cum-Welfare and Crime Meeting

 

Range level JCC-cum-Welfare and Crime Meeting held today on 31/07/2017 at Police Lines, Mandi.  During the JCC-cum-Welfare meeting issues relating to welfare, working of police department, any difficulty being faced by police officials in execution of police duties, etc. grievances of police officials discussed /heard. Necessary directions were given for its solutions. After that crime meeting held with the SsP and other officers of Central Range districts. Overall crime rate has been decreased by 6.03% at Range level during the year 2017 in comparison to year 2016.  Law & Order situation remained peace full during this period.

During the meeting main emphasis has been given on the following points:-

1.      Detection work under ND&PS Act.

2.      Traffic accidents.

3.      Missing children.

 

In order to uproot the menace of narcotic drugs and psychotropic substances from the state all SsP have been directed to give more attention and launch special drives to nab the kingpins/peddlers involved in the smuggling of ND&PS. During the period w.e.f 01/01/2017 to 30/06/2017  total 188 cases have been detected up to 30/06/2017 and contrabands i.e. Charas =77.898.390 Kg, Opium=2.15.52 kgs, Heroine =1.911.800 kgs, Cocaine=6gm, Smack=26.580 Gram, Poppy husk=16.047 Kg, Ganja =125.966 kg, Charas oil Solid =2.792 kgs, Charas oil= 10.296 ltr. MDM=3 gm, LSD paper =595 No. LSD=20 gms, Methadone=2gms, Poppy/Opium Plants =33151, Cannabis Plants=9274 Nos. Poppy Doda =24.132 kg, Cap/Tab. =1404 Nos.  Syrup = 5 Bottle have been recovered as compared to 174 cases detected during its corresponding period of year 2016.

All SsP have been directed to take more pro-active actions against drunken driving, over speeding, and use of mobile phone and without proper Driving license etc. to prevent traffic accidents and to save valuable lives of the people.

 

During this year up to 30/06/2017 total 123429 challan under MV Act have been made in all district of this range and sum of Rs. 2,35,39,235/- have been realized as fine from violators. Besides, 1337 challan for Using Mobile Phone while driving, 474 challan for drunken driving and 1968 challan for over speeding have also been made during this period. All SsP have been directed to launch special campaigns against the violators of MV Act and take stringent action for driving the vehicles under the influence of alcohol/drugs under section 185 MV Act and for rash & negligent driving/over speeding u/s 184/183 MV Act. Furthermore, they have been directed to organize meetings with members of Road Safety Clubs and community Policing members, drivers etc. and launch Special Educative Campaigns to aware the general public. Action on the following points also be done:-  

 

1.      Display the boards regarding speed curves, black spots etc.

2.      Pamphlets be distributed in newspapers.

3.      Awareness in educational institutions.

4.      Awareness through Local media.

5.      Use low beam light while driving during night.

 

One month long special campaign to trace out the missing children is to be launched from 1st August, 2017. Therefore, all the SsP have been directed to make sincere efforts to trace out the missing children as per the SOP and directions issued by the PHQ.

 

 

 

Sunday, July 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 JULY


पुलिस सामुदायिक योजना के तहत मण्डी पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रमः-

     मण्डी पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिस योजना को सुदृढ़ करने, आम जनता व पुलिस के बीच अच्छे व मधुर संबंध कायम करने के लिये मण्डी जिला पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी अगस्त व सितम्बर महीने में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सप्ताह में एक बार विभिन्न पंचायत  में जाएगें व गांव में रात्री ठहराव भी करेंगें ।

श्री अशोक कुमार भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक मण्डी, अगस्त महीने के चौथे सप्ताह में ग्राम पंचायत पण्डोह, श्री कुलभूषण वर्मा, हि0पु0से0, अति0पु0अधीक्षक मण्डी, अगस्त महीने के पहले सप्ताह में नगर पंचायत रिवालसर, श्री हितेष लखनपाल, हि0पु0से0, उप0पुलिस अधीक्षक (मु0) मण्डी, अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत चैलचौक, श्री मदन धीमान, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी सरकाघाट, अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह ग्रांम पंचायत बकारटा, श्री अनिल धौलटा, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी पधर, सितम्बर महीने के पहले सप्ताह में ग्राम पंचायत पसल, श्री तरनजीत सिह, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर, सितम्बर महीने के दूसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत महादेव तथा श्री राम करण राणा, हि0पु0से0, उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी करसोग, सितम्बर महीने के तीसरे सप्ताह में ग्राम पंचायत सनारली में लोगों की समस्याएं सुनेगे व उनका निदांन करेगें तथा रात्री ठहराव करेंगे ।

महिला से छेड़छाड़ का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 93/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 354, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 26.07.2017 को समय 12.30 बजे दिन जब यह जंगल से गुजर रही थी तो वहां पर एक व्यक्ति आया जिसने इसे बाजू से पकड़कर छेड़छाड़ की व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 135/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी श्री प्यार चन्द निवासी मझवाड़, डा0 जलपेहड़, त0 जोगिन्द्र नगर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय 06.15 बजे शाम जब यह मझवाड़ में सड़क के किनारे काम कर रही थी तो स्कूटी नं0 एच0पी0 29बी-1070 का चालक तेज रफ्तारी व लापरवाही से स्कूटी चलाते हुए आया व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटे आई है । मु0आ0 राजमल नं0 875 अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर मामला में अन्वेषण कर रहे है ।

 

रास्ता रोककर मारपीट के मामलेः-

1.     अभियोग संख्या 94/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायत कर्ता श्रीमति सुमन कुमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल निवासी गांव व डा0 साकरा, त0 करसोग की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय 03.30 बजे शाम जब यह अपने खेत की तरफ जा रही थी तो बबली देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ डण्डे से मारपीट व गाली गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 साहब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 169/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता श्री कुलदीप चन्द सपुत्र श्री रत्तन चन्द निवासी गांव व डा0 सधोट, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 29.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह सजाउपिपलू से वापस सरकाघाट अपनी गाड़ी में आ रहा था तो दमसेहड़ा नामक जगह में एक मोटरसाईकल में दो व्यक्ति बैठकर पिछे से आए व इसका रास्ता रोककर इसे लात मुक्कों से मारपीट की । जिससे इसे चोटे आई है । उ0नि0 पृथी चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 79/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में एक महिला शिकायत कर्ता श्रीमति टिलू देवी पत्नी श्री हरजी राम निवासी गांव हरौण, डा0 कलहणीधार, त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाक 28.07.2017 को समय 10.00 बजे रात जब यह सुमणीधार में अपने भाई की शादी में जा रही थी तो रास्ते में सीता देवी निवासी सुमणीधार  आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ डण्डे से मारपीट की । इसी दौरान दो अन्य महिलाओं ने भी आकर शिकायत कर्ता के साथ मारपीट की व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 भवदेव नं0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.     अभियोग संख्या 138/17 दिनाक 30.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायत कर्ता श्री अंकुश कुमार सपुत्र श्री जीत राम निवासी गांव खणोंखर, डा0 सलवाना, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.07.2017 को समय 09.30 बजे रात राजीव कुमार निवासी तलेली ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया व इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 107/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 39 (i) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर में नि0/प्रभारी पुलिस थाना गोहर चांद किशोर के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.07.2017 को समय 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मौजूद थे तो इन्होने गुप्त सूचना के आधार पर ढमेश्वर निवासी स्यांज की दुकान से 36 बोतले देशी शराब की बरामद की ।

धोखाधड़ी के मामलेः-

1.     अभियोग संख्या 168/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 406, 120 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता श्री अजीत कुमार सपुत्र श्री शम्भू निवासी गांव कून, डा0 टोरखोला, त0 धर्मपुर, जिला मण्डी हाल ब्रान्च मेनेजर सक्योरिटीट्रेन्ज प्राईवेट एल0टी0डी0, की शिकायत पर दर्ज हुआ कि  इनकी कम्पनी बैंक ए0टी0एम0 में कैश डालने की व्यवस्था करती है । इनके कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने ए0टी0एम0 सरकाघाट में 15,42,000,  ए0टी0एम0 थोना 3,30,500 व युको बैंक ए0टी0एम0 में 2,600 रुपये कम डाल कर धोखाधड़ी से हड़प लिये है । स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.     अभियोग संख्या 70/17 दिनाक 29.07.2017 अधीन धारा 420, 406 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता श्री अजीत कुमार सपुत्र श्री शम्भू निवासी गांव कून, डा0 टोरखोला, त0 धर्मपुर, जिला मण्डी हाल ब्रान्च मेनेजर सक्योरिटीट्रेन्ज प्राईवेट एल0टी0डी0, की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इनकी कम्पनी बैंक ए0टी0एम0 में कैश डालने की व्यवस्था करती है । इनके कर्मचारियों चन्द्रकान्त निवासी सरकाघाट व संदीप सिह निवासी भोरंज ने ए0टी0एम0 धर्मपुर में 12,66,000 रुपये व ए0टी0एम0 पीन0एन0बी0 बरोटी में 7,75,000 रुपये कम डाल कर धोखाधड़ी से हड़प लिये है ।  उ0नि0 जय लाल प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 247 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

                                                                                  

 

 

         

 

Saturday, July 29, 2017

Crime Report on 29 JULY


 

1. महिला से छेडछाड का मामलाः -

1.अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 29.07.2017 अधीन धारा 452,354,354(डी),509, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह एक छात्रा है तथा किराये के मकान में रहती है दिनांक 24.07.2017 को हुक्म चन्द नामक व्यक्ति इसके कमरे में घुसा व इसके साथ छेङछाड की है तथा बेईज्जती करने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक भोम प्रकाश, अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

2. अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 208/17 दिनांक 28.07.2017 अधीन धारा 365, 120 (बी) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता विजय कुमार सुपुत्र श्री परमानन्द निवासी गाँव छनवाडी डा0 टिल्ली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह एक शादी से घर वापिस आ रहा था तो इसके भाई ने फोन पर सुचना दी की कुछ लोग इसके चाचा धर्म सिंह को जबरदस्ती अपहरण करके ले गये हैं  जिस पर इसने गाडी न0 एच0पी0 53-5348 व एच0पी0 31 ए-2791 को सन्यारढी में रोका तथा पुलिस को सुचित किया व अपने चाचा को अपहरणकर्ताओं से छुडवाया। उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.सङक हादसे के मामले:-

1.अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता  पिंगल देवी पत्नी बुद्धि प्रकाश निवासी गाँव  साउट  डा0 खन्योल बगडा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन यह अंगा कुमारी , कन्नुप्रिया तथा गुंजन के साथ कार न0 एच0आर0 06 ए एल -0604 में फागनी से कशौन जा रही थी। कार को राहुल सिंह चला रहा था  जब यह कशौन के पास पहुँचे तो राहुल सिंह के तेज गति व लापरवाही से गाडी चलाने के कारण उपरोक्त कार सङक से 150 फुट निचे गिर गई जिस कारण इसे, अंगा व राहुल सिंह को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बृज लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 207/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता  गुंजन चन्देल सुपुत्र डा0 रतन चन्देल निवासी म0न0 137/2 नजद राम बाग, अप्पर हरीपुर सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह रेड क्रास लैब मण्डी के पास सङक के किनारे खडा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 33 डी 8868 तेज गति से आई व इसे पीछे से टक्कर मार दी जिस कारण इसकी बाँयी टाँग में चोट आई है। मुख्य आरक्षी श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-

 

1.अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नवीन कुमार सुपुत्र स्व. दिले राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात राजेन्द्र कुमार व उसकी पत्नी ने इसके साथ, इसकी पत्नी सीमा व माँ कमला के साथ डण्डे व हाथों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  जिस कारण इन्हें चोटें आई हैं।  सहायक उप निरीक्षक दलजीत सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 167/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रोमिला देवी पत्नी रत्न चन्द निवासी गाँव भलयारा डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब यह कपडे धो रही थी तो उसी समय इसके देवर पंजकु राम व होशियार सिंह वहाँ पर आये व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार अन्वेषणआधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता रजनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी गाँव झिडी डा0 नगंवाई तहसील औट जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब यह अपने भाई के घर जा रही थी तो सीता देवी पत्नी सेवक राम निवासी झिडी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी दीप चन्द , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. चालानः-

 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 326 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 1250/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 


CRIME REPORT ON 29 JULY



1. महिला से छेडछाड का मामलाः -

1.अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 29.07.2017 अधीन धारा 452,354,354(डी),509, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह एक छात्रा है तथा किराये के मकान में रहती है दिनांक 24.07.2017 को हुक्म चन्द नामक व्यक्ति इसके कमरे में घुसा व इसके साथ छेङछाड की है तथा बेईज्जती करने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक भोम प्रकाश, अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 208/17 दिनांक 28.07.2017 अधीन धारा 365, 120 (बी) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता विजय कुमार सुपुत्र श्री परमानन्द निवासी गाँव छनवाडी डा0 टिल्ली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह एक शादी से घर वापिस आ रहा था तो इसके भाई ने फोन पर सुचना दी की कुछ लोग इसके चाचा धर्म सिंह को जबरदस्ती अपहरण करके ले गये हैं  जिस पर इसने गाडी न0 एच0पी0 53-5348 व एच0पी0 31 ए-2791 को सन्यारढी में रोका तथा पुलिस को सुचित किया व अपने चाचा को अपहरणकर्ताओं से छुडवाया। उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.सङक हादसे के मामले:-

1.अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता  पिंगल देवी पत्नी बुद्धि प्रकाश निवासी गाँव  साउट  डा0 खन्योल बगडा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन यह अंगा कुमारी , कन्नुप्रिया तथा गुंजन के साथ कार न0 एच0आर0 06 ए एल -0604 में फागनी से कशौन जा रही थी। कार को राहुल सिंह चला रहा था  जब यह कशौन के पास पहुँचे तो राहुल सिंह के तेज गति व लापरवाही से गाडी चलाने के कारण उपरोक्त कार सङक से 150 फुट निचे गिर गई जिस कारण इसे, अंगा व राहुल सिंह को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बृज लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 207/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता  गुंजन चन्देल सुपुत्र डा0 रतन चन्देल निवासी म0न0 137/2 नजद राम बाग, अप्पर हरीपुर सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह रेड क्रास लैब मण्डी के पास सङक के किनारे खडा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 33 डी 8868 तेज गति से आई व इसे पीछे से टक्कर मार दी जिस कारण इसकी बाँयी टाँग में चोट आई है। मुख्य आरक्षी श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-

 

1.अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 29-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नवीन कुमार सुपुत्र स्व. दिले राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात राजेन्द्र कुमार व उसकी पत्नी ने इसके साथ, इसकी पत्नी सीमा व माँ कमला के साथ डण्डे व हाथों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  जिस कारण इन्हें चोटें आई हैं।  सहायक उप निरीक्षक दलजीत सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 167/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रोमिला देवी पत्नी रत्न चन्द निवासी गाँव भलयारा डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब यह कपडे धो रही थी तो उसी समय इसके देवर पंजकु राम व होशियार सिंह वहाँ पर आये व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार अन्वेषणआधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता रजनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी गाँव झिडी डा0 नगंवाई तहसील औट जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब यह अपने भाई के घर जा रही थी तो सीता देवी पत्नी सेवक राम निवासी झिडी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी दीप चन्द , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. चालानः-

 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 326 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 1250/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 

Friday, July 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 JULY


1.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 105/17 दिनांक 27.07.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर में निरीक्षक चाँद किशोर प्रभारी थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त डयुटी पर मौजुद था तो गुप्त सुचना के आधार पर नेर सिंह सुपुत्र श्री झाबे राम निवासी गाँव कासण डा0 तहसील चच्योट के कब्जा से 06 बोतल देशी शराब वरामद हुई है। निरीक्षक चाँद किशोर प्रभारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 205/17 दिनांक 27.07.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर में उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ रिजेन्ट पाम होटल के पास यातायात चैकिंग डयुटी पर मौजुद था तो दौराने चैकिंग गाडी न0 एच0पी0 33 डी 9363 के चालक लाभ सिंह सुपुत्र श्री देवी सिंह निवासी गाँव कोट डा0 बीर तहसील सदर के कब्जा से 04 पेटी ग्रीन लेवल , 01 पेटी मैक्डवेल व 04 बोतल रायल स्टैग बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 68/17 दिनांक 27.07.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर में सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम लौंगणी में गश्त डयुटी पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर अश्वनी कुमार सुपुत्र चेत राम निवासी गाँव तरयाम्बला डा0 लौंगणी तहसील धर्मपुर की दुकान से 5250 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई हैं। सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.सङक हादसे के मामले:-

1.अभियोग संख्या 66/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता  आरिफ सुपुत्र इम्तियाज खान निवासी गाँव  व डा0 बथेरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 समय करीब 06.015 बजे शाम यह कटौला से अपने घर जा रहा था तथा जब यह अलगन में पहुँचा तो एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33-5173 तेज गति से आया व सङक से 20 फुट निचे गिर गया जिल कारण मोटरसाईकिल सवार साहिब राम व मोहम्मद अली को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमांद इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-

 

1.अभियोग संख्या 69/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजन सुपुत्र कृष्ण बहादुर निवासी गाँव चौगान डा0 व तहसील बैजनाथ जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को समय करीब 07.00 बजे रात जब यह सयोह कैंची मोङ के पास था तो विपन कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 204/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता डुमणी देवी पत्नी श्री झाली राम निवासी गाँव भवसा डा0 देऔरी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को जब यह पानी लाने जा रही थी तो रास्ते में दिवो देवी व उसके पति देवी राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक हेम राज,प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 206/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता नन्दन सैणी सुपत्र दीपक सैणी निवासी म0न0 365/5 सैण मोहल्ला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.07.2017 को जब यह कालेज ग्राँउड से घर जा रहा था तो साहिल गुप्ता ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अभियोग संख्या 166/17 दिनांक 28-07-2017 अधीन धारा 451, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता सोमा देवी पत्नी स्व श्री तुलसी राम निवासी गाँव रोपङी धार डा0 रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की  शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.07.2017 को समय करीब 09.30 बजे रात संजय कुमार ने इसके बरामदा में आकर  आवाजें लगाई तथा गाली गलौच किया। उप निरीक्षक पृथ्वी सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. चालानः-

 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 281 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 50,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 


 

Thursday, July 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 JULY


1.लोकसेवक के  कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 132/17 दिनांक 26.07.2017 अधीन धारा 353,332, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द सुपत्र श्री दुलो राम निवासी गाँव मनोह डा0 बस्सी तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी, हाल मेट सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को जब यह कार्यालय में डयुटी पर था तो समय करीब 12.15 बजे दिन बुद्धि सिंह सुपुत्र फिना राम निवासी गाँव मसोली डा0 जलपेहङ तहसील जोगिन्द्रनगर, हाल चालक सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग जोगिन्द्रनगर कार्यालय में आया व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.सङक हादसे के मामले:-

1.अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता नरपतु पत्नी  श्री नरपत निवासी गाँव धार डा0 व सब तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को यह अपने पति व बेटी के साथ पिकअप जीप  एच0पी0 35-1423 में अपने घर थलौट आ रही थी।  समय करीब 10.00 बजे रात जब ये वासण के पास पहुँचे तो जीप चालक जगदीश चन्द ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाड़ी ढांक से नीचे गिर गई जिससे जीप में बैठे सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं। यह हादसा गाड़ी चालक जगदीश चंन्द की लापरवाही से हुआ है । सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 91/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता खेम राज सुपुत्र श्री पिदु राम निवासी गाँव लालग डा0 काऔ तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 12.20 बजे दिन यह कार न0 एच0पी0 30-3850 में पुनम, सतीश व दिपिका के साथ मांहुनाग मन्दिर से घर आ रही थी उपरोक्त कार को महेन्द्र कुमार चला रहा था जब यह माँहुनाग से 100 मीटर आगे पहुँचे तो कार चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से 15 फुट से नीचे गिर गई जिससे  कार में बैठे सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं । यह हादसा कार चालक महेन्द्र कुमार की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ है। निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 26.07.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि 26.07.2017 को क्रेन चालक कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री परमजीत सिंह निवासी अमृतसर पंजाब ने अपनी क्रेन न0 एच0पी0 51 ए- 6465 घासीनाला में सङक में खडी की हुई थी जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था । सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-

 

1.अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 27-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लेख राम सुपुत्र श्री थोला राम निवासी गाँव ढाँगु डा0 रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 10.45 बजे रात अक्की निवासी धनोटु ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विरेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कालोनी सुन्दरनगर सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता कशमीर सिंह सुपुत्र श्री पदमनाभ निवासी गाँव व डा0 खलाणु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 03.30 बजे दिन तारा चन्द व इसके दोनों बेटों ने इसके साथ कोटली बाजार में मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी रवि कान्त,अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. अभियोग संख्या 165/17 दिनांक 26-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  सुमना देवी पत्नी श्री सोम पाल निवासी गाँव चैल  डा0 रोपङी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह द्रमण में घास काट रही थी तो इसके देवर मनजीत ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक राजेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4. चालानः-

 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 248 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 44,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2100 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 


 

Wednesday, July 26, 2017

Crime Report on 26 July 2017

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 26.07.2017

 

1.लोकसेवक के  कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

 

1.अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 25.07.2017 अधीन धारा 353,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रेखा देवी, स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को समय करीब 12.00 बजे रात जब यह डयुटी पर थी तो एक व्यक्ति राजेन्द्र ठाकुर निवासी गाँव ग्वाला तहसील लङभडोल जिला मण्डी नशा शराब में अस्पताल में आया तथा कहा कि उसे बन्दर ने काटा है टीका लगाओ। जिस पर इसने कहा कि, "आपने शराब पी रखी है आपको टीका नहीं लगा सकती", इतना कहने पर राजेन्द्र कुमार ने इसके साथ गाली गलौच किया व कार्य में बाधा डाली व इसे जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी मंगत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. आबकारी अधिनियम का मामला:-

 

1.अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी  अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-07-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पलासी में गश्त डयुटी पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर इन्होने प्रवीन कुमार सुपुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव रन्सल डा0 नरोला तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की दुकान से 04 बोतल देशी  शराब बरामद की। उप निरीक्षक अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.अभियोग संख्या 02/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी  अधिननियम पुलिस थाना जंजहैली में सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजहैली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-07-17 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त व यातायात चैकिंग डयुटी जंजहैली बाजार में उपस्थित थे तो इन्होने बृज लाल सुपुत्र श्री परस राम निवासी जंजहैली बाजार के ढाबे की तलाशी ली तो दौराने तलाशी उसके ढाबे से 03 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-

 

1.अभियोग संख्या 198/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र स्व. श्री रुहणु निवासी गाँव भटवाङ डा0 सदयाणा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.07.2017 को समय करीब 10.30 बजे दिन प्रकाश चन्द, आतिश व सतीश ने इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 199/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा 451, 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता गायत्री देवी पत्नी श्री मनोहर लाल निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को भावना देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा इसके बेटे को दराटी से काटने की कोशिश की तथा इसका फोन व अँगुठी नदी में फैंक दी। समय करीब 08.00 बजे रात उसके सास , ससुर व पति तथा बेटा इसके घर आये व इसे जान से मारने की धमकी दी है।सहायक उप निरीक्षक चतर सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3. अभियोग संख्या 200/17 दिनांक 25-07-2017 अधीन धारा  341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता भावना देवी  पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी गाँव कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम गायत्री देवी पत्नी मनोहर लाल निवासी गाँ0 कासण डा0 साईगलु तहसील कोटली ने इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आऱक्षी रवि कान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4.अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 25-07-17 अधीन धारा 341, 323,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता रंगीला राम सुपुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी गाँव सवाल डा0 भटवाङा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.07.2017 को जब यह अपने मोटरसाईकिल में घर जा रहा था तो जब यह खुराहल में पहँचा तो एक कार न0 एच0पी0 31 ए -1388 ने इसके मोटरसाईकिल को ट्क्कर मार दी तथा कार में बैठे राजकुमार, रवि कुमार, मनोज कुमार व अजु ने इसके साथ गाली गलौच किया व डण्डे और लात मुक्कों से मारपीट की है, जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।

 

4. धोखाधङी का मामलाः-

 

1.अभियोग संख्या 201/17 दिनांक 26-07-17 अधीन धारा 420, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता तारा चन्द सुपुत्र श्री राघवेन्द्र निवासी मकान न0 18/10 भगवाहण मोहल्ला मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर अधीन धारा 156(3) द0प्र0स0 माननीय अदालत कोर्ट न0 3 मण्डी के आदेशानुसार दर्ज थाना हुआ है कि खेल प्राधिकरण मण्डी ने दुकान न0 आर0-11/2 पुरेन्द्र शर्मा सुपुत्र स्व. कमल प्रसाद शर्मा निवासी मकान न0 42/2 पुरानी मण्डी को आबंटित की थी। उपरोक्त दुकान पुरेन्द्र शर्मा व उसकी पत्नी सरिता ने खेल प्राधिकरण के साथ धोखाधडी करके किसी अन्य व्यक्ति को संविदा करके दुकान खोलने के लिये दे दी है। उप निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5. चालानः-

 

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 277 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 21,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 39 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।