Wednesday, August 2, 2017

PRESS NOTE ON DATED 2/08/2017


1.दहेज उत्पीड़न का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 23/17 दिनाक 02.08.2017 अधीन धारा 489ए, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2014 में किरण कुमार के साथ हुआ हैं । शादी के बाद से ही इसका पति, सास व ससुर दहेज की मांग करते हैं तथा इसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं । निरीक्षक अती देवी प्रभारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.सड़क हादसे के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 137/17 दिनाक 02.08.2017 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती बिमला देवी पत्नी सरवन कुमार निवासी गांव सेरी डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-08-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह पटवार वृत सेरी जा रही थी तो एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने इसे पीछे से टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई व बेहोश होकर नीचे गिर गई । स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 173/17 दिनाक 02.08.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रीतमा देवी पत्नी बन्सी राम निवासी ढलवान त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-08-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह ढलवान बाजार में एक कार्यक्रम से वापिस घर जा रही थी तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0  A/F तेज रफ्तारी से आया व इसे टक्कर मार दी  जिससे इस चोटें आई हैं । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 73/17 दिनाक 01.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता देश राज  सुपुत्र भाटिया राम निवासी गाँव चौकी डा0 टौर जाजर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी  की शिकायत पर थाना में दर्ज हुआ है कि दिनांक 30.07.2017 समय करीब 07.00 बजे रात जब यब अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी करके उसके पास खड़ा तो संजीव कुमार सुपुत्र नरपत राम निवासी चौकी डा0 टौरजाजर तथा उसका पिता नरपत व मां सरला देवी वहां आये व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 प्रमोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.         अभियोग संख्या 74/17 दिनाक 01.08.2017 अधीन धारा 325,323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता कचंना देवी पत्नी बलदेव सिंह निवासी भूर डी0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-07-17 को समय करीब 11.00 बजे रात इसका पति कहीं से शराब के नशा में आया तथा इसके पति व सास ने इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की हैं जिससे इस चोटें आई हैं । स0 उ0 नि0 चिरन्जी लाल प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 174/17 दिनाक 02.08.2017 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत कर्ता धर्म पाल सुपुत्र वजीर चन्द निवासी दमसेहड़ा डा0 रोपड़ी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 31-07-17 समय करीब 06.00 बजे शाम जब इसने अपने पड़ोसी संजीव कुमार सुपुत्र रणसिंह को अपने पालतू कुते को खुले में न छोड़ने के लिये कहा तो उसने व उसकी पत्नी ने इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0 नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अभियोग संख्या 140/17 दिनाक 02.08.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायत कर्ता लेख राम  सुपुत्र मगत राम  निवासी गाँव बैहना डा0 नालग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.08.2017 समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो दीप चन्द व इसके दोस्तो ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

4. आवश्यक सुचनाः-

लङभडोल के ममाण नामक जगह में हुये भुस्खलन में दबे लाल बहादुर निवासी नेपाल के शव को निकालकर शव विच्छेदन  के उपरान्त पहचान हेतु नागरिक अस्पताल जोगिन्द्रनगर के शव गृह में रखा गया है।

 

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 299 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 52800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 800/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

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