Monday, October 2, 2017

CRIME REPORT ON 02 OCT.


1. विवाह की नीयत से स्त्री को अपह्रत करने का मामलाः-

1.   अभियोग सँख्या 267/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 366, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-10-17 को यह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिये मण्डी आये जहां इनकी मुलाकात एक व्यक्ति निवासी सदर मण्डी के साथ हुई जिसे यह पहले से जानता था जब ये तीनो भ्यूली से वापिस पुरानी मण्डी आ रहे थे तो उस व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की तथा इसकी पत्नी को जबरदस्ती अपहरण करके ले गया । स0उ0नि0 स्वर्ण रूप अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. गृह अतिचार, मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी का मामला-

1.   अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 451,323,504, 506, 34, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश कुमार सुपुत्र कृपाल सिंह निवासी छतरी त0 थुनाग  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम रिंकू कुमार सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी बाहवा इसके होटल छतरी में आया व इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा दिनांक 01-10-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह रिंकू व इसका भाई नवल फिर से इसके होटल आये व इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0 आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. भरातीय वन अधिनियम का मामला-

1.   अभियोग संख्या 114/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 447 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहिन्द्र सिंह वन अधिकारी क्षेत्र पागंणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-09-17 की रात कुछ लोग साहल फुगंल में जेसीबी से सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे जिन्होनें सड़क निर्माण करते समय कायल व देवदार के पौधो को भी नष्ट कर दिया । स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. आबकारी एवम् खनन अधिनियम का मामलाः-

 1.   अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम व धारा 21 खनन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 02.10.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर मुकाम भरतगढ़ में मौजूद था तो उसी समय एक टीपर नं0 एच0पी0 30ए-2714 कोटलू की ओर से आया जिससे रोककर पूछताउ कि तो उपरोक्त टिप्पर के चालक ने अपना नाम दिना नाथ सुपुत्र हिरदा राम निवासी खनयारी डा0 सेरी बंगलो त0 करसोग बतलाया जब उपरोक्त टिप्पर को चैक किया तो उसमें  से 56 बोतलें देशी शराब ऊना नं0 1 तथा बिना एम फार्म के 150 फीट रेता बरामद किया । सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 218/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चेत राम सुपुत्र मलेर राम निवासी हुक्कल डा0 लौगंणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.10.17 समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह ब्रांग सड़क पर बकरियां चरा रहा था तो उसी समय एक कार धर्मपुर से सरकाघाट की ओर जा रही थी तो अचानक कार का चालक कार से नियन्त्रण खो बैठा ओर कार 150 फीट नीचे स्टैयर खड्ड में जा गिरी । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

6. लोकसेवक के आदेशों की अवहेलना पर गिरफ्तारी का मामला-

1.   अभियोग संख्या 104/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 174 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मु0आ0 संजीव कुमार पीओ सैल मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.17 को इसने उदघोषित अपराधी धर्म पाल सुपुत्र बागा राम निवासी घुटनपुर पौण्टा साहिब को गिरफ्तार किया जिसे माननीय अदालत JMIC-II मण्डी द्वारा अभियोग संख्या नं0 84/2005 दिनांक 21-07-2005 अधीन धारा 279, 337 में दिनांक 18-11-11 को उदघोषित अपराधी करार दिया था । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 02.10.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 12 बीघा भूमि से करीब 3100  पौधे नष्ट किये हैं।

8 चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 238 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 5000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                               

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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