Monday, April 2, 2018

CRIME REPORT ON 02 APRIL


अपहरण का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 77/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन एक हेम राज नामक लङका इसकी बेटी को अपहरण करके ले गया है । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

बलात्कार का मामलाः

1.                   अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 376 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता एम0ओ0 सी0एच0 पधर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 27.03.2018 को एक महिला ने पधर सी0एच0 में एक बच्चे को जन्म दिया । जब एम0ओ0 साहब ने बच्चे के माता पिता से रिकॉर्ड मांगा तो इनके आधार कार्ड से दोनो माता व पिता नावालिग पाए गये । जिस पर उपरोक्त अभियोग पधर थाना में दर्ज हुआ । स0उ0नि0 कुलमेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                   अभियोग संख्या 102/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री योगराज सपुत्र श्री खेम चन्द निवासी हवाणी, डा0 रिवालसर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह पण्डोह के पास खड़ा था तो एक टिप्पर पिछे की तरफ से आया व इसके टैन्कर को टक्कर मारी और मौका से भाग गया । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                   अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री महेन्द्र सिह सपुत्र श्री प्यार चन्द निवासी गांव व डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आजकल यह बस नं0 एच0पी0 65बी-0290 पर बतौर चालक है तथा दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 11.40 बजे दिन ठेठा में मौजूद था तो उसी समय एक मोटर साईकल नं0 एच0आर0 12एन-5178 सुन्दरनगर की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आया व बस के साथ टकरा गया । जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे दोनो व्यक्ति घायल हो गये । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 103/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पी0डब्ल्यु0डी0 ऑफिस सियोल के  पास मौजूद थे तो पवन कुमार सपुत्र श्री तेज राम निवासी शिल्हा, डा0 शिवाबदार, त0 व जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतलें देशी व 07 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आग द्वारा नुकसान पंहुचाने के मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 104/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 436, 429 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री नवीन कुमार सपुत्र श्री हरीमन निवासी गांव सरयाहल चनवारी, डा0 टिल्ली, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को नेत्र सिह ने शिकायत कर्ता की गौशाला को आग लगाई जिससे एक बकरी व आठ बकरी के बच्चे जिन्दा जल गये । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वषेणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर, मारपीट करने का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 105/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रमेश चन्द सपुत्र स्व0 श्री चमन लाल निवासी गांव धलवाणी, डा0 लागधार, त0 कोटली, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी के साथ घर वापिस आ रहा था तो एक ऑटो एच0पी0 86-0569 चालक व स्विफट कार नं0 एच0पी0-65ए-0429 का चालक आपस में गाली गलौच कर रहे थे जब शिकायत कर्ता ने इन्हे कहा कि आप क्यों गाली गलौच कर रहे है शिकायत कर्ता का इतना ही कहना था कि कार से कार चालक व इसके कुछ दोस्त कार से निकले व शिकायत कर्ता के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 52/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी नि0 ओंकार नाथ प्रभारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को जोशफ अहिन्द सपुत्र श्री सुनिल अहिन्द, निवासी ओकाली मण्डी, डा0 इच्छा, थाना टेपटा, जिला रांची, झारखण्ड जिसे की माननीय न्यायालय करसोग द्वारा अभियोग संख्या 20/15 दिनाक 28.01.2015 अधीन धारा 323, 325 भा0द0सं0 में उद्घोषित अपराधी करार दिया था को तत्तापानी में दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 01.00 बजे दिन गिरफ्तार किया । मु0आ0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

भारतीय वन अधिनियम के मामलेः-

1.                   अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बुद्धी सिह फोरेस्ट गार्ड बीट पांगणा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने कर्मचारियों सहित मुकाम सैहल जंगल में मौजूद ता तो इन्होने देखा कि 5 अज्ञात व्यक्ति एक देवदार के पेड़ को चोरी करने की नियत से काट रहे थे जब ये इनके पास पंहुचे तो ये लोग मौका से भाग गये । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                   अभियोग संख्या 54/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम व 21 माईनिंग एक्ट पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री दिगविजय सिह हाल वन परिक्षेत्राधिकारी गवालपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 03.00 बजे जब यह अन्य वन कर्मचारियों सहित फिरनों (बल्ह) के पास मौजूद थे तो टंकेश्वर दत्त सपुत्र श्री भवानी दत्त निवासी गांव मनसेनला, डा0 सेरी बंगलो, त0 करसोग जिला मण्डी व बबिता पत्नी श्री मेहर सिह निवासी गांव व डा0 मांहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी वनभूमि से फिरणू (बल्ह) से जे0सी0बी0 की सहायता से रेत चोरी करके टिप्पर नं0 एच0पी0 62सी-0732 पर ले जा रहे थे । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                   मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 221 चालान तथा 42,800/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनिमय के तहत 12 चालान व 35,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

 

 

                                                                                                                       

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